Pan card को आधार कार्ड से नहीं किया लिंक तो खाता हो जायेगा बंद
पैन कार्ड एक ऐसा कार्ड है , जिससे आयकर विभाग आपकी सभी लेन देन पर निगरानी रखता
है और उसका आधार कार्ड से लिंक होना
जरुरी है जिससे अयकार विभाग को आपकी जानकारी हासिल
करने में आसानी हो सके | इसलिए अयकार विभाग बार बार notice जारी कर रहा है |
उन्होंने स्पष्ट रूप से कह दिया है की 31-3-2023 तक जिस किसी का
भी अधर पैन से लिंक नहीं होगा , उसका पैन रद्द कर दिया जायेगा , जिससे वह व्यक्ति
किसी भी प्रकार का transaction नहीं कर पायेगा |
पैन लिंक करने की लेट फीस
कितनी भरनी होगी
पैन कार्ड को आधार से
लिंक करने के लिए 1 जुलाई 2022 तक किसी भी प्रकार की कोई भी फीस नहीं ली गयी थी , किन्तु अब
31 मार्च 2023 तक इसे लिंक करने के लिए रुपए की लेट फीस ली गयी है |
पैन आधार से लिंक न होने पर क्या होगा
1. अगर अपने तक पैन अधर से लिंक नहीं किया है तोह आपका पैन रद्द हो सकता है |
2. पैन निष्किय होने पर आप ITR या बैंक खाते
खोलने , और जहा पैन का उपयोग होता है वो सब नहीं कर पायऐगे
3. इनकम टैक्स एक्ट 1961 की धारा 272 बी के तहत रद्द पैन का इस्तेमाल करने पर 10,000 रूपए का जुरमाना
देना पद सकता है |
पैन आधार कैसे लिंक करे
1. पैन और
आधार लिंक करने के लिए इनकम टैक्स पोर्टल पर जाये
(www.incometaxefilling.gov.in)
2. चालान से
1000 रुपये पेनल्टी फीस भरे
3. डेबिट
कार्ड,
नेट
बैंकिंग या UPI से
पेमेंट करे 4. पैन
कार्ड को आधार से लिंक करे
4. पैन
कार्ड को आधार से लिंक करे
इसके बाद otp दर्ज करे और आपकी Request सबमिट हो जाएगी। इसके
बाद 15 दिनों के अंदर पैन
कार्ड आधार कार्ड से लिंक हो जायेगा। आप इनकम टैक्स पोर्टल पर जाकर Link Aadhar Status पर क्लिक करके स्टेटस
भी चेक कर सकते है। एसएमएस भेजकर और पैन सेवा केंद्रों के जरिए लिंक करें
एसएमएस भेजकर और पेन सेवा केंद्र के जरिए लिंक
अल्फान्यूमेरिक परमानेंट अकाउंट नंबर को 12 अंकों के आधार के साथ ई-फाइलिंग
पोर्टल के जरिए ऑनलाइन लिंक करना आसान है. दोनों को लिंक करने के लिए एक फॉर्मेट
में UIDPAN12digit
Aadhaar 10digitPAN> 567678 या 56161 पर SMS भी भेज सकते हैं.
अगर आप को पैन-आधार की ऑनलाइन लिंक कराने में किसी तरह की समस्या आ रही है वो
लोग इसे NSDL और LUTITSL के पैन सेवा केंद्रों से ऑफलाइन भी इसे लिंक कर सकते हैं.